दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उपराज्यपाल द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य बिचौलियों को “हटाने के आदेश” जारी करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 के तहत “अवैध सामग्री” के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली सामग्री को हटाने का अधिकार दिया गया है।
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