केंद्रीय श्रम मंत्री ने यह ऐलान किया है कि आने वाले संसद सत्र में खनन क़ानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन में से एक प्रस्तावित संशोधन यह है कि किसी भी दुर्घटना के लिए खान के मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह प्रस्तावित संशोधन मजदूरों की मांग पर शामिल किया गया है। वर्तमान क़ानून के मुताबिक दुर्घटना की जिम्मेदारी मैनेजर और सुपरवाईजर पर डाली जाती है। दूसरा प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक गैरकान
केंद्रीय श्रम मंत्री ने यह ऐलान किया है कि आने वाले संसद सत्र में खनन क़ानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन में से एक प्रस्तावित संशोधन यह है कि किसी भी दुर्घटना के लिए खान के मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह प्रस्तावित संशोधन मजदूरों की मांग पर शामिल किया गया है। वर्तमान क़ानून के मुताबिक दुर्घटना की जिम्मेदारी मैनेजर और सुपरवाईजर पर डाली जाती है। दूसरा प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक गैरकानूनी खनन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान लाया जा रहा है। इस क़ानून के तहत 55 लाख मजदूर आयेंगे।