कृषि क्षेत्र से सम्बंधित अध्यादेश इजारेदार पूंजीपतियों के हित में और किसानों के हितों के खिलाफ हैं

केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन अध्यादेशों: अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश-2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश-2020, मूल्य का आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश-2020 पर मज़दूर एकता लहर ने अनेक किसान नेताओं की प्रतिक्रिया ली।

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कृषि उत्पादों के व्यापार के उदारीकरण का अध्यादेश :

किसानों और उनकी उपज पर इजारेदार व्यापारियों के दबदबे को मजबूत करने के लिये

5 जून, 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने दो अध्यादेश जारी किये, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो ही दिन पहले पारित किया था। ये दोनों अध्यादेश हैं – “कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश-2020” और “मूल्य का आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश-2020”। 3 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.ए.) में भी संशोधन किया है।

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